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    राजभाषा

    संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) है।

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    माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग और अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण

    • संसदीय निरीक्षण संसदीय निरीक्षण
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    राजभाषा अधिनियम
    कुल धाराएँ : 9

    • धारा 1 और 2 : नाम व परिभाषाएं
    • धारा 3(1): हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा का 15 वर्ष की कालावधि के बाद भी बने रहना
    • धारा 3(3):केंद्र सरकार के कार्यालयों से जारी वे दस्तावेज  जो स्थायी प्रकृति के हैं अथवा जिनका संबंध अधिक लोगों से है, अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं ।
    • धारा 4: केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार
    • धारा 5: हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए |
    • धारा 6: धारा 3(3) के दस्ता्वेजों के द्विभाषीकरण का उत्तरदायित्व हस्ताक्षरकर्ता का होगा
    • धारा 7:कोई कर्मचारी अपील, आवेदन या अभ्यासवेदन हिन्दी् या अंग्रेजी में कर सकता है। हिन्दी में लिखे / हस्ताक्षर किए आवेदन का उत्तकर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए।
    • धारा 8: हिन्दी में टिप्पणी
      लक्ष्य
      क क्षेत्र: 100%
      ख क्षेत्र: 75%
      ग क्षेत्र : 50%
    • धारा 8(4):यदि कार्यालय में कर्मचारी प्रवीणता प्राप्त हैं (80%) कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान है, तो कार्यालय कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु व्यक्तिश: आदेश निर्गत कर सकता है |
    • धारा 9: हिंदी में प्रवीण
      यदि कोई कर्मचारी मैट्रिक या उच्चतर  परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीार्ण हो ।
      स्नातक  या समकक्ष परीक्षा में हिन्दी एक वैकल्पिक विषय रहा हो |
      एक निश्चित प्रारूप में इस आशय की घोषणा करें |
    • धारा 10: हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान यदि किसी कर्मचारी ने-1.मैट्रिक या उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो |
      2.केन्द्र् सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के तहत कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो |
      वह घोषणा करता हो कि उसे कार्यसाधक ज्ञान है |
    • धारा 11:लेखन सामग्री का द्विभाषीकरण सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित हो |
      रजिस्टर-फाइलों के प्रारूप व शीर्षक द्विभाषी हों |
    • धारा 12: राजभाषा सम्बन्धी नियमों की अनुपालना का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रधान का होगा |जांच बिंदु तय करना
      नियम 8 (4) का अनुपालन

    राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से सम्बंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

     

    तिमाही तिमाहीतिमाहीतिमाहीतिमाही

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