राजभाषा
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माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग और अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण
राजभाषा अधिनियम
कुल धाराएँ : 9
- धारा 1 और 2 : नाम व परिभाषाएं
- धारा 3(1): हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा का 15 वर्ष की कालावधि के बाद भी बने रहना
- धारा 3(3):केंद्र सरकार के कार्यालयों से जारी वे दस्तावेज जो स्थायी प्रकृति के हैं अथवा जिनका संबंध अधिक लोगों से है, अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं ।
- धारा 4: केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार
- धारा 5: हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए |
- धारा 6: धारा 3(3) के दस्ता्वेजों के द्विभाषीकरण का उत्तरदायित्व हस्ताक्षरकर्ता का होगा
- धारा 7:कोई कर्मचारी अपील, आवेदन या अभ्यासवेदन हिन्दी् या अंग्रेजी में कर सकता है। हिन्दी में लिखे / हस्ताक्षर किए आवेदन का उत्तकर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए।
- धारा 8: हिन्दी में टिप्पणी
लक्ष्य
क क्षेत्र: 100%
ख क्षेत्र: 75%
ग क्षेत्र : 50% - धारा 8(4):यदि कार्यालय में कर्मचारी प्रवीणता प्राप्त हैं (80%) कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान है, तो कार्यालय कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु व्यक्तिश: आदेश निर्गत कर सकता है |
- धारा 9: हिंदी में प्रवीण
यदि कोई कर्मचारी मैट्रिक या उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीार्ण हो ।
स्नातक या समकक्ष परीक्षा में हिन्दी एक वैकल्पिक विषय रहा हो |
एक निश्चित प्रारूप में इस आशय की घोषणा करें | - धारा 10: हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान यदि किसी कर्मचारी ने-1.मैट्रिक या उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो |
2.केन्द्र् सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के तहत कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो |
वह घोषणा करता हो कि उसे कार्यसाधक ज्ञान है | - धारा 11:लेखन सामग्री का द्विभाषीकरण सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित हो |
रजिस्टर-फाइलों के प्रारूप व शीर्षक द्विभाषी हों | - धारा 12: राजभाषा सम्बन्धी नियमों की अनुपालना का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रधान का होगा |जांच बिंदु तय करना
नियम 8 (4) का अनुपालन
राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से सम्बंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट
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